फिल्ममेकर मनीष गुप्ता ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला: सैलरी को लेकर हुआ विवाद, FIR दर्ज; डायरेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

फिल्ममेकर मनीष गुप्ता ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला:  सैलरी को लेकर हुआ विवाद, FIR दर्ज; डायरेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद


3 मिनट पहले

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फिल्ममेकर मनीष गुप्ता पर अपने ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। 6 जून को उनके वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना ड्राइवर की सैलरी को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। हालांकि, केस दर्ज होने के बावजूद फिल्ममेकर को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

‘पीटीआई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर राजीबुल इस्लाम लश्कर ने फिल्ममेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि वह मनीष गुप्ता के यहां 3 साल से काम कर रहा है। उसे 23 हजार रुपए सैलरी मिलती है।

एफआईआर की कॉपी

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मनीष गुप्ता पर इस्लाम ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे कभी टाइम पर सैलरी नहीं दी। इतना ही नहीं 30 मई को नौकरी से भी निकाल दिया। 3 जून को लश्कर ने मनीष को फोन कर बकाया वेतन की मांग की तो गुप्ता ने उसे कहा कि भुगतान तभी होगा जब वह दोबारा काम पर लौटे। इस पर विश्वास करते हुए लश्कर 4 जून को दोबारा काम पर लौट आया, लेकिन इसके बावजूद उसे वेतन नहीं मिला।

5 जून की रात करीब 8:30 बजे जब दोनों डायरेक्टर के वर्सोवा स्थित ऑफिस में मौजूद थे। लश्कर ने एक बार फिर अपनी सैलरी के बारे में पूछा, जिससे वह नाराज हो गए और लश्कर पर चिल्लाने लगे। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर रसोई का चाकू उठाया और लश्कर के शरीर के दाहिने हिस्से में हमला कर दिया।

जैसे-तैसे लश्कर ऑफिस से निकला और मदद के लिए आवाज लगाई। पास में मौजूद एक अन्य ड्राइवर और बिल्डिंग के चौकीदार उनकी मदद की। इसके बाद लश्कर ऑटो-रिक्शा से विले पार्ले वेस्ट के कूपर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज किया गया।

इसके बाद ड्राइवर ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मनीष गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2), 115(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, मनीष गुप्ता के वकील ने पुलिस को बताया है डायरेक्टर पर लगाए गए सभी आरोप में बेबुनियाद हैं।

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