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रेप केस में एजाज खान को अंतरिम जमानत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 जून को एक्टर को फिर होना होगा पेश

रेप केस में एजाज खान को अंतरिम जमानत नहीं:  बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 जून को एक्टर को फिर होना होगा पेश


2 घंटे पहले

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रेप केस में एक्टर एजाज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी, जिसमें अदालत ने एक्टर को पेश होने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, एजाज के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि एजाज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। वहीं, इससे पहले भी मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एजाज का दावा- महिला जानती थीं मैं शादीशुदा हूं

इस मामले में एजाज खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि महिला को पता था कि वह पहले से शादीशुदा है। उनका कहना है कि दोनों के बीच जो भी हुआ, वह आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने कोर्ट में ये भी कहा कि उसके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो के रूप में सबूत हैं। उनका आरोप है कि महिला ने केस वापस लेने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की थी।

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