मुंबई की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट) दत्ता ढोबले ने गुरुवार को खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा ‘आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, आवेदक से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है’।
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एजाज पर आरोप
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को खान ने रिश्ते में फंसाया था। पीड़िता भी एक अभिनेत्री है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए उसने कथित तौर पर एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के होस्ट के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने, पैसों की मदद और तरक्की का वादा करके खान ने पीड़िता के साथ ‘उसकी सहमति के बिना’ कई मौकों पर दुष्कर्म किया।