Gold Smuggling Case: दूसरे आरोपी तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज, सोना तस्करी मामले दिया था रान्या राव का साथ

Gold Smuggling Case: दूसरे आरोपी तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज, सोना तस्करी मामले दिया था रान्या राव का साथ


एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: साक्षी

Updated Wed, 19 Mar 2025 06:39 PM IST

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय ने हाई-प्रोफाइल रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू को जमानत देने से इनकार कर दिया।



रान्या राव
– फोटो : एक्स


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आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने हाई-प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी और रान्या राव के कथित व्यापारिक सहयोगी तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौदर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि तरुण कथित तौर पर वैरा डायमंड्स ट्रेडिंग में साझेदार था, जिसे 2023 में रान्या राव द्वारा दुबई में पंजीकृत किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी तस्करी के मुनाफे को सफेद करने का एक मुखौटा थी।

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