Ragini Dwivedi Drug Case: ड्रग्स मामले में रागिनी द्विवेदी को हाई कोर्ट से राहत, आपराधिक कार्यवाही हुई रद्द

Ragini Dwivedi Drug Case: ड्रग्स मामले में रागिनी द्विवेदी को हाई कोर्ट से राहत, आपराधिक कार्यवाही हुई रद्द



रागिनी द्विवेदी
– फोटो : इंस्टाग्राम @rraginidwivedi

विस्तार


 कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रग्स सेवन मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता सबूतों के साथ साबित नहीं कर सका। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर की पीठ ने सह-आरोपी प्रशांत रांका के खिलाफ कार्यवाही भी रद्द कर दी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

Trending Videos

रागिनी के खिलाफ कार्यवाही रद्द

कोर्ट ने कहा, “हालांकि, याचिकाकर्ताओं रागिनी के खिलाफ आरोपों को पुख्ता करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सह-आरोपी और आरोपपत्र गवाहों के स्वैच्छिक बयानों के अलावा, यह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है कि याचिकाकर्ताओं ने पार्टियां आयोजित कीं या ड्रग्स बेचे। इसलिए अब इस मामले के आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। ”

इस वजह से हुई थीं गिरफ्तार

न्यायमूर्ति चंदनगौदर ने कहा, “इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।” रागिनी सितंबर 2020 में गिरफ्तार की गई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों में से एक थीं। 4 सितंबर, 2020 को सह-आरोपी बी के रविशंकर के बयान के आधार पर कॉटन पेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से उनका केस चल रहा है।

अभिनेत्री पर लगे थे ये गंभीर आरोप

यह आरोप लगाया गया कि आरोपी नंबर 1 पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी है और वह आरोपी नंबर 2 – अभिनेत्री रागिनी का मित्र है, जिसने कथित तौर पर उन्हें उन पार्टियों में व्यवसायियों और युवाओं से मिलवाया था, जहां ड्रग्स बेचे जाते थे। इसके अलावा, आरोपी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 2 (रागिनी) और 16 के साथ मिलकर अपनी पार्टियों में एक्स्टसी की गोलियों जैसे ड्रग्स का सेवन किया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशेष आरोप यह था कि उन्होंने पार्टियों का आयोजन किया और ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को ड्रग्स के वितरण की सुविधा प्रदान की।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *